RBI New Rule: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने ग्राहकों की सुविधा और बैंकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नए नियम लागू करने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत यदि बैंक मृत खाताधारकों के दावे (जैसे फिक्स्ड डिपॉज़िट, सेविंग अकाउंट या लॉकर से जुड़े क्लेम) को समय पर निपटाने में देरी करते हैं, तो उन्हें भारी जुर्माना भरना होगा।
कितनी देर में निपटाना होगा दावा
RBI के नए ड्राफ्ट नियम के अनुसार, जब भी किसी ग्राहक का निधन होता है और उसका परिवार या नॉमिनी आवश्यक दस्तावेज़ जमा कर देता है, तो बैंक को 15 दिनों के भीतर दावे का निपटारा करना अनिवार्य होगा। अगर बैंक इस समयसीमा का पालन नहीं करता, तो ग्राहक के परिवार को मुआवज़ा देने की जिम्मेदारी बैंक की होगी।
जुर्माने और ब्याज का प्रावधान
यदि जमा खाते (FD या सेविंग अकाउंट) से जुड़े दावे में देरी होती है, तो बैंक को उस रकम पर ब्याज देना होगा, जो सामान्य ब्याज दर से 4% अधिक होगा। वहीं, लॉकर से जुड़े दावों के निपटारे में देरी होने पर बैंक पर ₹5,000 प्रतिदिन का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। यह कदम बैंकों को अधिक जिम्मेदार और ग्राहकों के प्रति संवेदनशील बनाने की दिशा में उठाया गया है।
क्यों उठाया गया यह कदम
अक्सर शिकायत मिलती थी कि ग्राहकों के निधन के बाद उनके परिवार को बैंक खातों और लॉकर से जुड़ी रकम पाने में कई महीने लग जाते हैं। इससे पीड़ित परिवार को आर्थिक परेशानी होती है। RBI का मानना है कि समयसीमा तय करने और जुर्माना लगाने से बैंकिंग सिस्टम अधिक पारदर्शी होगा और ग्राहकों के हितों की रक्षा हो सकेगी।
ग्राहकों और परिवारों के लिए राहत
नए नियम लागू होने के बाद खाताधारकों के परिवार को बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आवश्यक दस्तावेज़ समय पर जमा करने पर उन्हें 15 दिनों में पैसा या लॉकर की सुविधा मिल जाएगी। अगर बैंक इसमें लापरवाही करता है तो ग्राहकों को अतिरिक्त ब्याज और जुर्माना राशि का लाभ मिलेगा।
Conclusion: RBI का यह प्रस्ताव ग्राहकों के लिए बड़ी राहत है। यदि यह नियम लागू हो जाता है तो बैंकों को समय पर सेवा देनी ही होगी, वरना उन पर जुर्माना और ब्याज का भार पड़ेगा। यह बदलाव बैंकिंग क्षेत्र को और अधिक पारदर्शी और ग्राहक हितैषी बनाएगा।
Disclaimer: यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और RBI द्वारा जारी ड्राफ्ट गाइडलाइंस पर आधारित है। अंतिम नियम और प्रक्रिया RBI की आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही लागू होंगे।