ITR Filing: हर साल करोड़ों टैक्सपेयर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते हैं और अगर किसी ने टैक्स ज्यादा जमा किया है तो उसे रिफंड का अधिकार मिलता है। इनकम टैक्स विभाग यह रिफंड सीधे आपके बैंक खाते में भेजता है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि रिफंड आने में देरी हो जाती है। ऐसे में अपने ITR Refund Status को समय-समय पर चेक करना बेहद जरूरी हो जाता है ताकि आपको पता चल सके कि पैसा आया है, पेंडिंग है या किसी कारण से रिजेक्ट हो गया है।
ITR रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें
रिफंड स्टेटस चेक करने के दो आसान तरीके हैं। पहला है आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट। आपको https://www.incometax.gov.in पर लॉगिन करना होगा। वहां “e-File → Income Tax Returns → View Filed Returns” सेक्शन में जाकर आप अपने फाइल किए गए रिटर्न और उससे जुड़े रिफंड का स्टेटस देख सकते हैं। दूसरा तरीका है NSDL/TIN पोर्टल, जहां आप अपना PAN और Assessment Year डालकर रिफंड की जानकारी ले सकते हैं। हालांकि यह विकल्प मुख्य रूप से पुराने रिफंड्स (31 मार्च 2023 से पहले) के लिए उपलब्ध है। नए रिफंड सीधे ई-फाइलिंग पोर्टल पर दिखाए जाते हैं।
रिफंड आने में देरी क्यों होती है
अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि रिफंड समय पर उनके खाते में नहीं पहुंचा। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। यदि आपके बैंक खाते में कोई त्रुटि है, जैसे गलत IFSC कोड, बंद खाता या नाम का mismatch, तो रिफंड असफल हो सकता है। PAN और Aadhaar लिंक न होने से भी रिफंड में रुकावट आती है। इसके अलावा यदि आपने ITR फाइल करने के बाद e-verify नहीं किया है तो विभाग उसे प्रोसेस नहीं करता। कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके रिटर्न और Form 26AS या Annual Information Statement (AIS) के डेटा को मिलाकर देखता है, और mismatch मिलने पर अतिरिक्त जांच करता है जिससे रिफंड में देर हो सकती है।
क्या करें ताकि रिफंड जल्दी मिले
अगर आप चाहते हैं कि रिफंड समय पर आपके खाते में आए, तो कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। सबसे पहले अपने PAN को Aadhaar से लिंक करें और सुनिश्चित करें कि PAN active हो। दूसरा, आपके बैंक खाते की जानकारी सही और pre-validated होनी चाहिए। तीसरा, ITR फाइल करने के बाद तुरंत e-verification पूरा करें। यदि किसी कारण से आपका रिफंड फेल हो जाता है, तो e-filing पोर्टल पर जाकर “Refund Re-issue Request” ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। अगर बहुत देर तक रिफंड नहीं आता है, तो आप grievance दर्ज कर सकते हैं या आयकर विभाग की हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं।
ITR Refund पर ब्याज
अगर आपके रिफंड में विभाग की गलती से देरी होती है, तो आयकर विभाग आपको रिफंड की राशि पर ब्याज भी देता है। आमतौर पर यह ब्याज 0.5% प्रति माह (6% सालाना) की दर से गिना जाता है। ब्याज केवल तभी मिलता है जब रिफंड की राशि ₹10,000 से ज्यादा हो और देरी विभाग की तरफ से हुई हो।
Conclusion: ITR Refund Status को चेक करना हर टैक्सपेयर के लिए जरूरी है क्योंकि इससे आपको समय रहते पता चलता है कि आपका पैसा कहां अटका हुआ है। सही बैंक डिटेल, PAN-Aadhaar लिंक और समय पर e-verification से रिफंड की प्रक्रिया आसान हो जाती है। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो Refund Re-issue या grievance का विकल्प मौजूद है। देर से बचने के लिए नियमित रूप से अपने ITR रिफंड स्टेटस की जांच करते रहें।
Disclaimer: यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और आयकर विभाग द्वारा दी गई गाइडलाइंस पर आधारित है। अंतिम स्थिति और अपडेट के लिए हमेशा इनकम टैक्स पोर्टल या NSDL की आधिकारिक वेबसाइट देखें।